सिवनी: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सिवनी जिले के महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा इस संबंध में जानकारी साझा की गई है कि इच्छुक युवक एवं युवतियां इस योजना का लाभ उठाकर स्वयं का उद्योग, सेवा या व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन समस्त पोर्टल (samast.mponline.gov.in) के माध्यम से भरे जा सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर पात्र युवक-युवतियां समय रहते आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
परियोजना लागत और वित्तीय सीमा
इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता निम्नानुसार है:
- उद्योग (विनिर्माण) इकाइयों के लिए: ₹50,000 से ₹50 लाख तक की परियोजना लागत मान्य।
- सेवा क्षेत्र के व्यवसायों के लिए: ₹50,000 से ₹25 लाख तक की परियोजना लागत मान्य।
पात्रता की शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
- आयु सीमा: न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं दिव्यांगजन के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष तक मान्य)।
- शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण।
- वार्षिक पारिवारिक आय: अधिकतम ₹12 लाख।
- परिवार की परिभाषा:
- अविवाहित आवेदक के लिए माता-पिता सहित।
- विवाहित आवेदक के लिए पति/पत्नी और आश्रित बच्चों सहित।
अन्य आवश्यक शर्तें
- आवेदक आयकरदाता परिवार से संबंधित हो तो पिछले 3 वर्षों के आयकर विवरण संलग्न करना अनिवार्य।
- आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
- वर्तमान में किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
ब्याज अनुदान की सुविधा
इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित ऋण पर 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) दिया जाएगा। ब्याज अनुदान की मुख्य विशेषताएं:
- वार्षिक प्रतिपूर्ति के रूप में अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- यदि ऋण NPA (Non-Performing Asset) घोषित हो जाता है, तो उस अवधि के लिए कोई ब्याज अनुदान नहीं मिलेगा।
गारंटी फीस का प्रावधान
गारंटी फीस की प्रतिपूर्ति भी प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित) की जाएगी। यह सुविधा भी विशेष रूप से CGTMSE योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाओं को प्रदान की जाएगी।
किस प्रकार के व्यवसाय या सेवाएं पात्र हैं
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र की परियोजनाएं पात्र हैं:
- उद्योग (विनिर्माण) इकाइयाँ: जैसे खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी, पैकिंग इकाई, वस्त्र निर्माण आदि।
- सेवा व्यवसाय: जैसे ब्यूटी पार्लर, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर सर्विसिंग, फोटोकॉपी सेंटर आदि।
- व्यवसायिक इकाइयाँ: जैसे किराना स्टोर, बुक शॉप, स्टेशनरी, साइबर कैफे, कोचिंग क्लासेस आदि।
संपर्क जानकारी और मार्गदर्शन
सभी इच्छुक युवक-युवतियाँ और नवउद्यमी इस योजना के अंतर्गत मार्गदर्शन और सहायता के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सिवनी से संपर्क कर सकते हैं। यहां से उन्हें आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने आदि की जानकारी प्रदान की जाएगी।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी आवश्यक होगी:
- आधार कार्ड
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की प्रति
- फोटोग्राफ
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- यदि लागू हो तो आयकर विवरण
महत्वपूर्ण तिथियाँ और सुझाव
- आवेदन की अंतिम तिथि घोषित नहीं की गई है, परन्तु सलाह दी जाती है कि इच्छुक आवेदक जल्द से जल्द आवेदन करें।
- योजना का लक्ष्य सीमित है, अतः जल्दी आवेदन करने वाले ही प्राथमिकता में शामिल होंगे।
नवोन्मेषी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम
यह योजना न केवल बेरोजगारी कम करने की दिशा में कदम है, बल्कि युवाओं को स्वावलंबी और उद्यमशील बनने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार ने युवाओं को यह सशक्त माध्यम दिया है जिससे वे अपने सपनों को साकार कर सकें।