दामाद के साथ मारपीट करने वाले छोटे ससुर को हुई सजा
सिवनी : सिवनी जिले के थाना बरघाट का यह मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी झामरलाल मरकाम पिता मंगल उम्र 35 वर्ष निवासी रामपूरी थाना कान्हीवाडा, दिंनाक 23-04-2012 को उसके खेत में लगे पलास के झाड से लाख निकाल रहा था तब उसका छोटा ससुर आरेापी कलीराम ऊर्फ घोंडा आडमाचें उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम गुरजई थाना/तहसील बरघाट वहा पर आ गए और वह भी कुल्हाडी से लाख निकालने लगा.
तब प्रार्थी ने अपने छोटे ससुर कलीराम ऊर्फ घोंडा से बोला कि वह मेरे हिस्से की लाख को मत निकालो तो आरोपी कलीराम ऊर्फ घोंडा ने उसे गंदी गालिया दिया उसके बाद फिर वह घर आ गया। आरेापी कलीराम ऊर्फ घोंडा प्रार्थी के घर आया और कहा कि मुझ से लडाई क्यों किया, तो झामरलाल ने बोला कि वह अपने हिस्से कि लाख निकालूगा तो आरेापी कलीराम ऊर्फ घोंडा ने कहा कि तुम नही निकाल सकते कह कर प्रार्थी झामरलाल को छोटी वाली कुल्हाडी से सिर में मारा जिससे खून निकला , बीच-बचाव उसकी पत्नी भगवती, एंव उसकी साली ने किया।
पुलिस द्वारा मामला कायम कर आरोपियों के विरूद्ध चालान पेश किया गया। जिसकी सुनवाई माननीय कु0 स्नेहा सिंह,, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी की न्यायालय मे की गई, जिसमे शासन की ओर से श्रीमति शीतल सरयाम, सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरेापी घोंडा ऊर्फ कजीराम को धारा 324 में 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।