जिला- सिवनी जिले के थाना कुरई का यह मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी हीरा सिंग ग्राम बादलपार में रहता है और मजदूरी करता हैा घटना दिंनाक से करीबन एक माह पहले गांव का घनश्याम पिता नान्हो सिंह रघुवंशी, उम्र 55 वर्ष, निवासी बादलपार खुर्द थाना कुरई, ने उससे 3,000 रूपये(तीन हजार रूपये) उधार मांगे, बोला की उसे गाडी की किस्त पटानी है, तब प्रार्थी ने बोला की पैसे नहीं हैं, उसने सोने के कान के झाले कुरई में गिरवी रखें हैं तू उन्हें तीन हजार रूपये का ब्याज सहित देकर उठा ले और कही गिरवी रखकर अपना काम बना ले ।
तब आरोपी घनश्याम ने चार हजार रूपये जमा कर झाले उठा लिया और जब प्रार्थी झाले मांगने गया बोला कि घनश्याम तेरा पैसा वापिस ले और उसके झाले वापस कर दे, बस इसी बात पर से आरोपी घनश्याम ने प्रार्थी को गालियां देकर थप्पड से मारा तब आरेापी घनश्याम का लडका सतीश पिता घनश्याम रघुवंशी, उम्र 29 वर्ष, निवासी साकिन बादलपार खुर्द थाना कुरई, लाठी से मारने लगा, चिल्लाते एंव गाली देते हुये बोला कि दोबारा झाले मांगने घर आया तो जान से खत्म कर देगा, लाठी की मार से प्रार्थी को बायें हाथ की कलाई दाहिने पैर के घुटने मे चोट आयी है।
पुलिस द्वारा मामला कायम कर आरोपियों के विरूद्ध चालान पेश किया गया। जिसकी सुनवाई माननीय कु0 स्नेहा सिंह,, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी की न्यायालय मे की गई, जिसमे शासन की ओर से श्रीमति शीतल सरयाम, सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दोनो आरोपियो केा धारा 323 भा0द0वि0 में 500-500 रूपये के अथर्दण्ड से दंडित किया गया।