सिवनी: माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं श्रीमान् राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल मार्गदर्शन में जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर दिनांक 09 दिसम्बर 2023 को नैशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
नैशनल लोक अदालत में राजीनामा होने पर पक्षकारों को न्याय शुल्क वापसी की सुविधा होती है।
नैशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय सिवनी, तहसील न्यायालय लखनादौन/घंसौर/केवलारी में खण्डपीठों का गठन किया जायेगा जिसमें आपराधिक, फौजदारी, विद्युत अधिनियम एवं मोटर दुर्घटना दावे से संबंधित प्रकरणों को निराकरण हेतु रखा जायेगा।
इसके अतिरिक्त परिवार न्यायालय में भरण-पोषण, दत्तक, विवाह विच्छेद, दाम्पत्य संबंधों की पुर्नस्थापना, भरण-पोषण की वसूली आदि से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। नैशनल लोक अदालत में शासन की ओर से जल कर, बी.एस.एन.एल., भवन कर, विद्युत आदि से संबंधित प्रकरणों में विशेष छूट भी दी जाती है।
नैशनल लोक अदालत में बैंकों की रिकवरी से संबंधित प्रकरणों का भी प्रीलिटिगेशन स्तर पर निराकरण किया जाता है। श्री विकास शर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी ने बताया कि दिनांक 09 दिसम्बर 2023 को आयोजित नैशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, नल जल, विद्युत से संबंधित केसों का निपटारा राजीनामा के आधार पर किया जायेगा तथा बैंको की रिकवरी आदि से संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में सूचना पत्र जारी किये गये हैं।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी ने जनता से नैशनल लोक अदालत का लाभ लेने की अपील की है।