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MP से आश्चर्यचकित खबर! 38 साल पहले कोर्ट में लगाई थी तलाक की अर्जी, बच्चों की शादी के बाद आया ‘ये’ नतीजा!

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ट्रेंडिंग न्यूज़: कई मामले लंबे समय से कोर्ट में लंबित हैं. ऐसे कई उदाहरण हैं. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसी ही घटना सामने आई है. एक जोड़े ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी. 

इस अर्जी पर करीब 38 साल बाद फैसला आया है. 1985 में पति ने हाईकोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की। अब आवेदन पर निर्णय हो गया है और दोनों को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी गई है। कोर्ट ने 38 साल बाद यह फैसला सुनाया है. 

फैसले की अवधि इतनी लंबी थी कि तलाक के लिए आवेदन करने वाले जोड़े के बच्चे बड़े हो गए और इस बीच उनकी शादी हो गई। तलाक का ये मामला भोपाल कोर्ट से शुरू हुआ. 

इसके बाद मामला फैमिली कोर्ट, ग्वालियर कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। तलाक के लिए आवेदक भोपाल में रहने वाला एक सेवानिवृत्त इंजीनियर है। उनकी पत्नी ग्वालियर में रहती हैं। 

इंजीनियर और उनकी पहली पत्नी की शादी 1981 में हुई थी। पहली पत्नी के निःसंतान होने के कारण 1985 में इंजीनियर ने भोपाल की अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की। 

लेकिन उनका आवेदन खारिज कर दिया गया. इसके बाद इंजीनियर ने फैमिली कोर्ट में अपील की। 1989 में पहली पत्नी ने 1989 में ग्वालियर कोर्ट में याचिका दायर की। पति-पत्नी के बीच आवेदन-प्रत्यारोप होते रहे। इसलिए मामला हद से ज्यादा खिंच गया. 

ग्वालियर कोर्ट पर पति की तलाक की अर्जी मंजूर कर एकतरफा फैसला देने का आरोप लगाते हुए पत्नी ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की. इस बीच 1990 में इंजीनियर ने दूसरी शादी कर ली और उनके दो बच्चे हुए. 

2006 में हाई कोर्ट ने ग्वालियर कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए पहली पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया। इस पर इंजीनियर ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की. 2008 में, उन्होंने फिर से तलाक के लिए अर्जी दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को फिर से ग्वालियर हाई कोर्ट में रेफर कर दिया. आखिरकार 38 साल बाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुना दिया है. 

बच्चों की हो गई शादी

पहली पत्नी से अलग होने के बाद इंजीनियर ने दूसरी शादी कर ली. उनके दो बच्चे थे. 38 साल की कानूनी लड़ाई के दौरान दोनों बच्चे बड़े हुए और शादी हो गई। हाईकोर्ट ने इंजीनियर पति को पहली पत्नी को गुजारा भत्ता के तौर पर 12 लाख रुपये एकमुश्त देने का आदेश दिया है। 

SHUBHAM SHARMA
SHUBHAM SHARMAhttps://shubham.khabarsatta.com
Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.

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