PAN AADHAR LINK: आधार से पैन कार्ड को लिंक न करने से होंगे ये 3 बड़े नुकसान, देखें डिटेल

By SHUBHAM SHARMA

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नई दिल्ली: भारत सरकार ने आधार-पैन कार्ड लिंक के लिए समय सीमा जारी कर दी है। यह लिंक 31 मार्च 2023 तक हो जाना चाहिए। अगर कोई यूजर दोनों को लिंक नहीं करता है तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। 

आज हम आपको इस जगह पर ऐसे ही 3 नुकसानों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अगर आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराते हैं तो आपको ये 3 नुकसान हो सकते हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी तक करीब 13 करोड़ लोगों को आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना बाकी है। इसी वजह से आयकर विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। तो आप इसे लिंक करने के लिए कुछ आईडी प्रूफ देकर दोनों को लिंक कर सकते हैं।

PAN AADHAR LINK: पैन कार्ड निष्क्रिय

अगर आपका पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है, तो आप 5 लाख से अधिक सोना नहीं खरीद पाएंगे। इसके अलावा, अगर आप बचत बैंक खाते से 50 हजार रुपये से अधिक जमा कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो आपको पैन नंबर की आवश्यकता होगी। अगर पैन कार्ड एक्टिव नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका काम रुक सकता है। अगर आपका पैन कार्ड एक्टिव नहीं है तो आप टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं कर सकते हैं। 

इसके अलावा किसी तरह का आर्थिक लेन देन करने में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपसी और अन्य वित्तीय योजनाओं में पैसा लगाने के लिए भी पैन नंबर की जरूरत होती है। अगर आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो कई नुकसान हो सकते हैं।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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