UP में Corona Curfew से राहत: 61 जिलों में खुले बाजार, बुधवार से तीन और जिलों में ढील

SHUBHAM SHARMA
4 Min Read

लखनऊ । करीब-करीब एक महीने की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश के 61 जिलों के बाजार मंगलवार सुबह से गुलजार हो गए हैं। कुछ पाबंदियों के साथ सुबह सात से शाम सात बजे के बीच दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।

कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से कम होने के कारण तीन और जिलों को बुधवार से कोरोना कर्फ्यू में छूट मिलेगी। हालांकि, राजधानी लखनऊ सहित 11 जिलों में अभी भी सख्ती रहेगी।

राज्य सरकार ने रविवार को 55 जिलों से कोरोना कर्फ्यू को हटाने का एलान किया था। सोमवार को प्रदेश के छह और जिलों में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 600 से कम मिली। फिर सरकार ने 61 जिलों को एक जून से कोरोना कर्फ्यू से राहत देने का निर्णय लिया था। इसके चलते आज से प्रदेश के 61 जिलों में कुछ शर्तों के साथ बाजार खोल दिए गए हैं।

तीन और जिलों को बुधवार से छूट

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि मंगलवार को लखीमपुर खीरी, गाजीपुर और जौनपुर में भी कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 600 से कम हो गई। ऐसे में इन तीन जिलों में भी बुधवार से कोरोना कर्फ्यू से राहत मिलेगी।

सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार राहत के दौरान कुछ शर्तों के साथ आवागमन की सुविधा समेत कई अन्य छूट भी दिए गए हैं। हालांकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी। साथ ही कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। पहले की तरह ही सभी पाबंदियां लागू रहेंगी।

अभी इन 11 जिलों को नहीं मिली है कोई छूट

मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर और झांसी।

कोरोना कर्फ्यू से राहत के मुख्य बिंदु

1- 600 से कम कोरोना केस वाले जिलों में सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक बाजार खोलने की अनुमति।
2- कोरोना के अभियान से जुड़े सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
3-निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। निजी कंपनिया वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगी।
4-औद्योगिक संस्थान भी खुले रहेंगे।
5-सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
6-स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे।
7-रेस्टोरेंट्स को केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
8- धर्म स्थलों के अंदर एक बार में पांच से अधिक श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं रहेगी।
9-अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए खोलने की अनुमति होगी।
10-गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी।
11-कृषि कार्य संबंधित दुकानें खुलेंगी।
12-कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।
13-शादी समारोह व अन्य आयोजनों में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों की अनुमति रहेगी।
14-शव यात्रा व अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग सम्मिलित हो सकेंगे।

Share This Article
Follow:
Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *