सिवनी // पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री ललित शाक्यवार जी एवं एसडीओपी श्री संजीव कुमार पाठक के निर्देशन में टीआई कोतवाली अरविंद जैन ने हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक की कचहरी शाखा से 1077000 रुपए का फर्जी केवाईसी बनाकर लोन लेने के मामले में दर्ज अपराध क्रमांक 265/19 धारा 419 ,420 ,467, 468, 471, 34 भारतीय दंड विधान में मुख्य आरोपी अशोक बहरिया निवासी द्वारका नगर किदवई वार्ड सिवनी को गिरफ्तार किया था ।
मुख्य आरोपी अशोक डेहरिया से पूछताछ के उपरांत इस धोखाधड़ी के मामले में शामिल अन्य दो आरोपियों सुरेश कुमार सनोडिया पिता मंगल प्रसाद सनोडिया उम्र 48 साल निवासी ग्राम सापापार पोस्ट मुंगवानी कला थाना बंडोल जिला सिवनी एवं हक्कू उर्फ हरिश्चंद्र यादव पिता लेख राम यादव उम्र 36 साल निवासी ग्राम धारपाड़ा थाना धूमा जिला सिवनी को उक्त धोखाधड़ी के प्रकरण में फर्जी नाम पते वाले अशोक डेहरिया को राधेश्याम डेहरिया के नाम से बैंक में पहचान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है ।सुरेश चंद सनोडिया को इस काम के लिए 60000 रुपए और हरिश्चन्द यादव को 20000 रुपए आरोपी द्वारा देना पाया गया है। कोतवाली पुलिस इस धोखाधड़ी में शामिल अन्य आरोपियों की भी पतासाजी कर रही है ।
उल्लेखनीय है कि अशोक डेहरिया निवासी द्वारका नगर किदवई वार्ड सिवनी ने स्वयं को राधेश्याम डेहरिया बताकर और फर्जी केवाईसी दस्तावेज तैयार कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कचहरी शाखा से ₹1077000 का किसान क्रेडिट कार्ड लॉन प्राप्त कर धोखाधड़ी करने पर थाना कोतवाली में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है जिसमें मुख्य आरोपी अशोक डेहरिया पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है एवं जेल में निरुद्ध है।
आरोपियों की तत्काल धरपकड़ और गिरफ्तारी में टीआई कोतवाली अरविंद जैन के साथ उपनिरीक्षक देवेंद्र उइके आरक्षक श्याम वर्मा और तिलक की उल्लेखनीय भूमिका रही है