सिवनी – पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर थानों में कई वर्षों से बिना दावे वाली जप्त सामग्री, दो पहिया व चार पहिया वाहनों के पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 के निहित प्रावधानों के आधार पर निपटारा किये जाने हेतु कलेक्टर द्वारा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिकृत किया गया है।