सिवनी- मुख्य सचिव सहकारिता के सी गुप्ता के आदेश अनुसार खरीफ की फसल 2017-18 के जिन किसानों में शून्य प्रतिशत ब्याज पर कर्ज लिया था,
वो अब नए आदेश के अनुसार 27 अप्रैल की बजाय 25 मई तक अपना कर्ज़ सहकारी समितियों में जमा कर सकते है।
इससे पूर्व भी सरकार दो बार कर्ज अदा करने की तिथि बढ़ा चुकी है,
चुनावी वर्ष को ख्याल में रखते हुए लगातर शिवराज सरकार किसानों को राहत देने वाले फैसले लेकर उनकी भाजपा सरकार से नाराजगी दूर करने का हर सम्भव प्रयास कर रही है,ऊक्त निर्णय इसी का एक हिस्सा है।