सिवनी : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर विभिन्न असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया साइड एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यमों में कोरोना वायरस के संक्रमण के संदर्भ में प्रसारित भ्रमित जानकारी को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं ।
30 सितम्बर 2020 तक की अवधि के लिए जारी आदेशानुसार सोशल मीडिया साइट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टि्वटर, इंस्टाग्राम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल माध्यमों में कोरोना वायरस जनित बीमारी के संबंध में भ्रामक पोस्ट, मैसेज, चित्र अथवा चलचित्रों की पोस्ट तथा इनका फॉरवर्ड किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
गरीब कल्याण रोजगार मिशन अभियान के बेहतर क्रियांवयन के लिए बैठक लेकर कलेक्टर ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश
वैश्विक कोरोना महामारी में आर्थिक रूप से प्रभावित हुए प्रवासी मजदूरों को राहत देने के उद्देश्य से शासन द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार मिशन का संचालन किया जा रहा है । इस अभियान के अंतर्गत संचालित प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन बुधवार 5 अगस्त को कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग की अध्यक्षता में किया गया । जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री सुनील दुबे, सहित अन्य संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति रही ।
बैठक में कलेक्टर डॉ फटिंग द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार मिशन अंतर्गत संचालित विकास कार्यों, प्रशिक्षण तथा अन्य रोजगारमुखी कार्ययोजना की विभागवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए । उन्होंने प्रस्तावित नलजल योजना के कार्यों, प्रधानमंत्री सड़क निर्माण कार्यों एवं मनरेगा कार्यों के साथ ही वन विभाग व उद्यानिकी विभाग को पौध रोपण में स्थानीय प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देते हुए अधोसंरचना विकास कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए ।
साथ ही कृषि विज्ञान केन्द्र सिवनी एवं उपसंचालक कृषि को ग्रामवार रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर अधिक से अधिक प्रवासी श्रमिकों एवं ग्रामीणों की कुशलता उन्नयन की दिशा में कार्य करने के निर्देश भी दिए ताकि उन्हें जिले में ही अच्छा रोजगार मिल सके तथा वह एवं उसका परिवार बेहतर जीवनयापन कर सके ।