सिवनी (Seoni News) : सिवनी जिले में बिना युक्तियुक्त कारणों से वाहनों का उपयोग करने पर की जाएगी जप्ती की कार्यवाही
सिवनी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह सिंह द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संपूर्ण सिवनी जिले की राजस्व सीमा सीमा में कर्फ्यू एवं लॉक डाउन आदेश के सख्ती से पालन किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार जिले की राजस्व सीमा स्थित सड़क, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य किसी के स्थल पर एकत्रित होने ,खड़े होने पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा रहेगा । जिले की सीमा में निवासरत रहवासी बिना किसी युक्तियुक्त कारण से अपने घरों से नहीं निकलेंगे।
यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि पेट्रोल पंप, दवाई विक्रेता, सब्जी एवं दूध विक्रेता बिना मास्क पहने किसी भी व्यक्ति को द्वारा पेट्रोल, डीजल दवा एवं अन्य सामग्री विक्रय नहीं करेंगे।
यह भी स्पष्ट किया जाता हैं बिना अनुमति एवं बिना युक्तियुक्त कारणों से दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का उपयोग करता पाये जाने पर सम्बन्धित वाहनों को जप्ती के साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।