Homeसिवनीसिवनी: मासूम से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सजा

सिवनी: मासूम से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को सजा

Seoni: Punishment for the accused who molested the innocent

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सिवनी। दिनांक 15-01-2020 को नाबालिग प्रार्थिया ने थाना कुरई में उपस्थित होकर रिपेार्ट दर्ज करवायी कि कि वह मकर संक्राति की छुटटी होने के कारण संस्‍था पढने नही गई थी और दोपहर मे अपने खेत गयी थी, जब मै खेत के मेड के पास खडी थी

तभी आरोपी अमोद खाण्‍डाते पिता होमन खाण्‍डाते उम्र 30 साल निवासी पिण्‍डरई भाना कुरई, उसके पास आया और बुरी नीयत से पीडिता का हाथ पकडकर उसका मुंह दबाने लगा और बोला कि चिल्‍लाई तो तेरी इज्‍जत लूट लूंगा, तब पीडिता ने बचाव-बचाव चिल्‍लाई तो तब रास्‍ते से जान पहचान के व्‍यक्ति ने आकर उसे बचाया।

तब मै उनके साथ घर आ गई, घर आकर पीडिता ने अपनी भाभी एंव भाई को घटना की जानकारी और उनके साथ थाना कोतवाली में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 26/2020 धारा 447,354,354a,323 भा0द0वि0 एंव धारा 7,8 पाक्‍सो के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियुक्‍त्‍ को 16/01/2020 को गिरफतार किया गया।

 विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय  विशेष न्‍यायाधीश (पाक्‍सो), जिला सिवनी के न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया, मामले में शासन की ओर से श्रीमति शीतल सरयाम, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सिवनी के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया

जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय ने आज दिनांक 05/09/2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी को धारा- 354 भा0द0वि0 में 01(एक) वर्ष सश्रम कारावास एवं   1000 रुपये      का अर्थदण्‍ड,से दंडित किया गया हैं। प्रदीप कुमार भौरे मीडिया सेल प्रभारी सिवनी।

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