सिवनी : मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के अनुपालन में कोविड संक्रमण से रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ.राहुल हरिदास फटिंग द्वारा आदेश जारी किये गए है.
जारी आदेश की बात करें तो सिवनी कलेक्टर द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 तहत 15 जुलाई, 20 जुलाई तथा 3 सितम्बर को जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश को नवीन आदेश जारी कर 31 अक्टूबर 2021 तक प्रभावशील रखने के आदेश दिए हैं।
यदि कोई व्यक्ति व दुकानदार, आयोजन समिति/आयोजन मंडल आदि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करता नहीं पाया जाता अथवा आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी
ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।