सिवनी: विशाल ने नाबालिग को जबरदस्ती पहले नागपुर तो फिर ले गया रामटेक, शादी कर किया गलत काम; मिली 20 साल की सजा

Seoni News: विशाल ने नाबालिग को जबरदस्ती पहले नागपुर तो फिर ले गया रामटेक, शादी कर किया गलत काम; मिली 20 साल की सजा

SHUBHAM SHARMA
By
SHUBHAM SHARMA
Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena...
2 Min Read
Seoni News: विशाल ने नाबालिग को जबरदस्ती पहले नागपुर तो फिर ले गया रामटेक, शादी कर किया गलत काम; मिली 20 साल की सजा

सिवनी। दिनांक   30-05-2021 को नाबालिग पीड़िता के भाई ने थाना बरघाट में रिपोर्ट लेखबद्ध करवायी कि दिनांक 30/05/2021 को सुबह करीब 10 बजे से उसकी बहन घर पर नही है, पुलिस ने गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर पीड़ित को ढूंढने के लिए मुखबिर की सहायता ली तथा नाबालिग पीड़िता को कन्हान नागपुर से विशाल गौतम के चंगुल से छुड़ाया।

पीडिता ने पूछताछ में बताया कि वह सरस्‍वती शिशु मंदिर स्कूल के सामने से जा रही थी तो वहाँ आरोपी विशाल गौतम पिता ज्ञान सिंह गौतम, उम्र 22 वर्ष थाना बरघाट, खडा था उसने मुझे रोका और जबरदस्ती उसकी मोटर साईकिल में बिठालकर नागपूर लेकर गया.

नागपुर में 1 दिन रखा और वहा से रामटेक लेकर गया और मुझे करीब 08-10 दिन रखा और वहा एक मंदिर में मुझसे शादी किया और मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया. उसके बाद वही पर कन्हान नागपूर में ईट भटटे का काम मिल गया वही पर झोपडा बनाकर रखा.

पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध बलत्कार का अपराध पंजीबद्ध किया गया था तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय पॉस्को के यह प्रस्तुत किया था।

शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक सिवनी के द्वारा गवाहो और सबूतो को प्रस्‍तुत किया गया एंव विधि संगत तर्क प्रस्‍तुत किए गए एंव आरेापी को कडी से कडी सजा देने एंव पीडिता को प्रतिकर दिलाये जाने की मांग भी की गई।

 जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया ।

जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष् न्‍यायाधीश महोदय द्वारा दिनांक  25 /04/2023 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी को धारा 5(जे)(ii) एंव धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 लैगिंक अपराधो से बालको का सरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 2000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया, एंव धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया

Share This Article
Follow:
Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *