सिवनी: राज्यकर उपायुक्त वाणिज्यिक कर सिवनी वृत्त द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि जीएसटी लागू होने के पूर्व वैट कर के जिले के व्यापारियों पर करोडों रूपये की राशि बकाया है। कोरोना संक्रमण के बाद आये आर्थिक संकट को देखते हुए विभाग ने बकाया टैक्स जमा कराने के लिये यह योजना लागू की है। जिसको सरल समाधान योजना नाम दिया गया है। इस योजना के तहत व्यापारी अपने प्रकरण से समाधान चाहता है तो इस योजना का लाभ ले सकता है।
योजना के तहत यदि व्यापारी अपने वैट अधिनियम 2002 के पुराने टैक्स बकाया के प्रकरण पर समाधान चाहता है तो विभाग व्यापारी को विवादित टैक्स, पेनाल्टी एवं ब्याज में अच्छी खासी छूट दे रहा है। साथ ही जिन व्यापारियों के खिलाफ विभाग ने कुर्की और नीलामी की कार्यवाही प्रस्तावित की है उन्हें भी योजना के तहत अपने प्रकरण निपटाने का मौका दिया जा रहा है। वाणिज्यिक कर सहायक आयुक्त श्री वी.के. कोरी ने बताया कि विभाग की योजना के तहत वैट कर के बकाया टैक्स धारकों को ब्याज एवं पेनाल्टी की राशि में 90 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। व्यापारियों को केवल 10 प्रतिशत ब्याज या पेनाल्टी देनी होगी। वहीं टैक्स राशि के जो विवादित प्रकरण है, अर्थात किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण में प्रवर्त हैं उनको विभाग 50 प्रतिशत की छूट देगा।
राज्य कर उपायुक्त श्री वी.के. कोरी ने वृत्त के सभी व्यापारियों से अपील की है, कि वे इस योजना का अधिकतम लाभ लें ताकि कर देयता का निराकरण किया जा सके।
Web Title : SEONI News Traders will get 90 percent discount on interest and penalty under Saral Samadhan Yojana