सिवनी। थाना किन्दरई में प्रार्थी हुसन लाल बिसेन जो वनपाल परिक्षेत्र सहायक के पद पर केदारपुर सर्किल में पदस्थ हैं के द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि, ग्राम सालीवाडा के चतरू पिता उमराव यादव के यहां से सागौन की इमारती लकड़ी रखी होने की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को मिलने पर दिनांक 5 /06/2020 को चतुरु यादव के विरूद्ध सर्च वारंट जारी किया गया था
जो सर्च वारंट के आधार पर संपूर्ण फॉरेस्ट अमले के साथ ग्राम गवारी सालीवाडा जाकर वारंटी चतरू यादव के घर में दबिश दी गई किंतु वारंटी चतरू यादव उपस्थित नहीं मिला जो उसके बड़े भाई छुट्टन यादव, चतरू का लड़का सुशील, बीरन यादव की उपस्थिति में मकान की तलाशी ली गई जो आरोपी चतुरू यादव के घर एवं खलियान में 13 नग सागौन की चिरान मिले उक्त सागौन की लकड़ियों का नाप किया गया जो 0.318 कीमती लगभग 30 465 रुपए की मिलने पर जप्त कर पंचनामा तैयार किया गया था।
जो मौके पर आरोपी चतरू यादव के नहीं मिलने के कारण फरारी प्रकरण बनाया गया था। दिनांक 4/10 /2020 दिन रविवार को हल्का पटवारी के द्वारा गांव वालों की समस्या का निदान सालीवाडा फॉरेस्ट नाका रोड किनारे किया जा रहा था वह भी पंचम नामदेव के साथ शासकीय कार्य से वहां आया था । तभी आरोपी चतरू यादव भी पटवारी से अपना काम कराने आया था करीब 11:00 बजे चतरू यादव को गांव वालों के साथ देखा तो उसे बुलाया और कहा कि सर्च वारंट के दौरान तू घर पर नहीं मिला था।
केस में तेरे दस्तक नहीं हुए थे, नाका में चलकर दस्तक कर दे कहा तो आरोपी चतरू साथ में नाका आकर केस में दस्तक किया और रूम से बाहर आकर अपने परिवार वालों को फोन लगाकर बताया की बिसेन साहब ने मझसे दस्तक करवाया हैं जल्दी आओ उसको देख लेते हैं तो चतुरू यादव का लड़का सुशील यादव, बीरन यादव, उसकी पत्नी विमला, चतरू का बड़ा भाई छुट्टन यादव आए और सभी ने गंदी-गंदी गालियां देने लगे और चतुरू यादव के दोनों लड़के और उसकी पत्नी हाथ मुक्का से मारने लगे और छुट्टन यादव ने वही पड़ी लकड़ी से राम दुलारे यादव को मारपीट करने लगा ।
जिससे उसके सिर मे चोटें आई एवं सुशील यादव ने राम दुलारे को पत्थर से मारा जिससे उसके सिर में चोटें आई वह और उसका साथी वनरक्षक शिवकुमार ठाकरे डर के कारण कमरे के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिये तो चतुरु यादव, सुशील यादव, वीरेन यादव एवं उसकी पत्नी विमला यादव चारों आरोपीगण ग्राम सालीवाडा, ने दरवाजा को धक्का दिए जिससे कुंडी टूट गई और चारों कमरे के अंदर घुसकर वे दोनों को मारपीट करने लगे बीरन यादव ने शिवकुमार ठाकरे को हाथ में लिए पत्थर से मारा जिससे उसके माथा में एवं आंख में चोटें आई जिससे खून निकला।
चतरू यादव और उसकी पत्नी ने मुझे लाठी से मारपीट किये जिससे सिर में चोटें आई उसी समय रमेश यादव और उसका लड़का बबलू यादव आए और वह एवं उसका साथी वनरक्षक शिवशंकर को हाथ मुक्को से मारपीट करने लगे और सभी ने गाली देते हुए कहा की लकड़ी पकड़ोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा कहकर जान से मारने की धमकी दिए और उसके द्वारा चतरू यादव के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी जो उसके हाथ में रखे जब्ती पंचनामा पी0 ओ0 आर0 दस्तावेज मुचलका नामा जो चतुरू यादव के लड़का सुशील ने छुड़ाकर फाड़ दिया एवं कुछ दस्तावेज के टुकड़े अपने साथ ले गया।
मीडिया सेल प्रभारी सिवनी मनोज कुमार सैयाम ने बताया कि इस शिकायत पर पुलिस के द्वारा मामला कायम किया गया था। चालान न्यायालय में पेश किया था। जहा से इन्हें जेल भेज दिया था । बाद में चतरु ,सुशील, बिरन और विमला यादव की हाईकोर्ट से जमानत हो गई थी । और घटना के समय से ही शेष अभियुक्त (1) छूट्टन पिता उमराव यादव उम्र 52 वर्ष , ( 2) रमेश पिता उमराव यादव उम्र 48 वर्ष , (3) बबलू पिता रमेश यादव 23 वर्ष फरार थे । इन तीनो अभियुक्त गण के द्वारा भी जमानत हेतु आवेदन लगाया और जमानत की मांग इस आधार पर की ,की अन्य आरोपीगण को जमानत मिल चुकी है ।
जिसका शासन की ओर से श्रीमति कीर्ति तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लखनादौन के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई एवं कहा कि समानता के आधार पर फरार अभियुक्त गणो को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है । विचार करने के पश्चात माननीय श्रीमान अरविंद सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लखनादौन की न्यायालय द्वारा आरोपीगण छुट्टन यादव, रमेश यादव, बबलू यादव, की जमानत आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया है।
Web Title : seoni news The accused who assaulted the forest guard and the forest guard….