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सिवनी : 25 मई को सिवनी रहेगा टोटल लॉकडाउन – सिवनी कलेक्टर ने जारी किए आदेश

By SHUBHAM SHARMA

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Seoni Collector : Dr Fating Rahul Haridas
Seoni Collector : Dr Rahul Haridas Fating

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25 मई को सिवनी रहेगा टोटल लॉकडाउन – सिवनी कलेक्टर ने जारी किए आदेश

जिला कलेक्टर कार्यालय से आदेश जारी किया गया है जो आप यहाँ पढ़ सकते है जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक दिनांक 24 मई 2020 में लिए गए निर्णय एवं पुलिस अधीक्षक सिवनी के पत्र क्रमांक, पु.अ./सिवनी,/जिविशा /स्थानीय -430 /2020 दिनांक 23.05.2020 द्वारा सूचना प्राप्त की गई है कि, सिवनी जिला सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिला है.

दिनांक 25 मई 2020 को ईद-उल-फितर पर्व के दौरान लोगों का अधिक संख्या में घरों से बाहर निकलने व भीड़ एकत्र होने की पूर्ण संभावना है. चूंकि वर्तमान में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण व जिले में कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति पाये जाने से सोशल डिस्टेंसिंग को दृष्टिगत रखते हुए आमजन के स्वास्थ्य सुरक्षार्थ दिनांक 25 मई 2020 को सम्पूर्ण सिवनी जिले में टोटल लॉकडाउन किया जाना उचित होगा।

पुलिस अधीक्षक, सिवनी की सूचना से मुझे पूर्ण समाधान हो गया है, कि सिवनी जिले की सम्पूर्ण सीमा में लोक स्वास्थ्य, साम्प्रदायिक सद्भाव, लोक व्यवस्था तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतिबंधात्मक कदम तत्काल उठाना आवश्यक हो गया है।

अतएव सिवनी कलेक्टर डॉ.राहुल हरिदास फटिंग जिला दंडाधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किये है –

  • दिनांक 25 मई, 2020 को सम्पूर्ण जिला सिवनी राजस्व सीमा में स्थिति समस्त प्रतिष्ठान, दुकानें
  • (मेडिकल स्टोर, दूध डेयरी, समाचार पत्रों का वितरण को छोड़कर) पूर्ण रूप से बंद रहेगी।
  • सभी सामाजिक,सांस्कृतिक,धार्मिक कार्य,अन्य सभा तथा बड़े जमावड़े प्रतिबंधित रहेंगें।
  • सभी धार्मिक स्थलों/ पूजा स्थलों को जनता के लिए बंद रखा जायेगा।
  • धार्मिक सभाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
  • सिवनी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत पांच या पांच से अधिक व्यक्ति का एक साथ
  • एकत्रित नहीं हो सकेगें।

चूंकि यह आदेश आम जनता को सम्बोधित है तथा वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है, और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

यह आदेश दिनांक 24 मई 2020 को सांय 07 बजे से दिनांक 26 मई 2020 को प्रातः 07 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश दिनांक 23 मई 2020 को “सिवनी कलेक्टर” के हस्ताक्षर से जारी किया गया है.

SHUBHAM SHARMA

Khabar Satta:- Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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