सिवनी : कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थतियों को दृष्टिगत रखते हुये इसके आवष्यक के उपाय किये जाने हेतु सिवनी जिले में आमजन की सुविधा सुरक्षा को ध्यान में रखते जिला प्रशासन द्वारा सब्जी/फल की घर पहुॅच व्यवस्था बनाई गई थी।
उक्त व्यवस्था में दिनांक 02 अप्रैल 2020 से निम्नानुसार नियमों के तहत परिवर्तन किया जाता हैः-
थोक सब्जी मंडी खुली रहेगी। मंडी खुली रहने का समय सुबह 06 बजे से 10 बजे तक निर्धारित किया जाता है। थोक सब्जी मंडी से सिर्फ पंजीकृत थोक व्यापारी ही माल बेच सकेंगे।
पंजीकृत व्यापारियों को आंबटित दुकान/स्थान/षेड से ही माल बेचने की अनुमति होगी। एक व्यापारी सिर्फ एक स्थान से ही माल बेच सकेगा।मंडी प्रांगड के मध्य में स्थित टीन शेड में सिर्फ उन्ही व्यापारियों को माल बेचने की अनुमति होगी जिन्हे शेड में जगह आबंटित की गई है।
थोक व्यापारियों को सिर्फ चिल्हर सब्जी व्यापारियों को माल बेचने की अनुमति होगी। जनसामान्य को थोक सब्जी से माल बेचा जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।थोक सब्जी मंडी से जनसामान्य को सब्जी बेचते पाये जाने पर व्यापारी के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।
जनसामान्य का प्रवेष थोक सब्जी मंडी में पूर्णतः वर्जित रहेगा। जनसामान्य यदि थोक सब्जी मंडी से सब्जी खरीदते हुये पाये जाते है तो खरीददार के विरुद्ध भी अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।सभी चिल्हर सब्जी मंडी बंद रहेगी।
चिल्हर सब्जी व्यापारी शहर में घूम-घूम कर हाथ ठेला/आॅटो/साईकिल/मोटरसाईकिल से सब्जी बेचेगें, एक स्थान पर दुकान लगाकर बेचने की अनुमति नही होगी। सब्जी बेचने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 04 बजे तक निर्धारित किया जाता है।चिल्हर सब्जी व्यापारी यदि दुकान लगाकर सब्जी बेचते हुये पाया जाता है तो अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।
प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। व्यापारी इस बात की भी ध्यान रखेगें कि किसी भी प्रकार की भीड़ न लगेें।
उपरोक्तानुसार नियम फल व्यापारियो के लिये भी लागू होगें।