सिवनी :/ आगामी दीपावली त्यौहार हेतु पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थाई विस्फोटक लायसेंस को लेकर कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 के अनुरूप पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थाई लायसेंस के इच्छुक व्यक्ति को संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष 24 अक्टूबर तक अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन पत्र के साथ आवेदक को स्वयं की पासपोर्ट साइज की दो नवीनतम फोटो तथा वर्ष 2018 में यदि नया लायसेंस प्राप्त किया गया हो तो मूल लायसेंस की प्रति संलग्न करनी होगी साथ ही वर्ष 2019 में पटाखा विक्रेताओं द्वारा क्रय किये गये पटाखों के केश मेमो की छाया प्रति संलग्न करनी होगी। लायसेंस फीस रूपये 500 रूपये लेखा शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 060 अन्य सेवाएं 103 विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत जमा की जाकर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।
विस्फोटक अस्थायी फटाखा लायसेंस के लिये व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए तथा मान. न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दोष सिंध्द नहीं होना चाहिए। आवेदक विकृत चित्त वाला न हो। जिन्हें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिये बन्ध पत्र निष्पादित करने के लिये आदेश न दिया गया हो। आवेदक को उपरोक्त वर्णित तथ्यों के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा पुराने लायसेंसियों को पहले प्राथमिकता दी जायेगी।