सिवनी,खबर सत्ता : प्रभारी कलेक्टर एवं अपर कलेक्टर श्रीमती रानी बाटड़ ने जिले की कानून व्यवस्था के मद्देनजर आदेश जारी समस्त शासकीय अधिकारी- कर्मचारियों के अवकाश में प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेशानुसार राज्य शासन के समस्त कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी का बिना जिला कलेक्टर की अनुमति के अवकाश एवं मुख्यालय के बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।
विशेष परिस्थितियों में अति आवश्यक होने पर ही अधिकारी -कर्मचारी को कार्यालय प्रमुख के माध्यम से जिला कलेक्टर की अनुमति उपरांत ही अवकाश स्वीकृत हो सकेगा।