सिवनी : थाना कुरई अंतर्गत ग्राम भिलवा के रामकिशोर धुर्वे की मृत्यु की रिपोर्ट पिता किसनलाल धुर्वे के द्वारा थाना कुरई में करने पर मर्ग कायम किया गया। मृतक के पिता के द्वारा बेटे की मृत्यु पर हत्या का संदेह जाहिर किये जाने एवं घटना स्थल पर खून अलूदा पाये जाने पर थाना प्रभारी कुरई के द्वारा जांच कर हत्या का प्रकरण पाये जाने पर दिनांक 12 मई 2020 को थाना कुरई में धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
विवेचना के दौरान संदेहियों से पूछताछ, एवं घटनास्थल के सूक्ष्मता से निरीक्षण उपरांत अंधी हत्या का पर्दाफाश हो गया। दिनांक 10 मई 2020 को मृतक रामकिशोर धुर्वे के घर पर उसका साला धूपसिंह सलामे ग्राम लावेसर्रा से आया था एवं मृतक के घर पर ही रूका हुआ था । बातों-बातों में मृतक एवं उसकी पत्नि केे बीच लड़ाई होने लगी, आवेश में आकर मृतक ने अपनी पत्नि के पैर में कुल्हाड़ी मार दिया ।
यह घटना मृतक का साला धूपसिंह देख रहा था, बहन को कुल्हाड़ी से मारने पर उसे क्रोध आ गया और आरोपी ने मृतक से कुल्हाड़ी छीनकर उसी कुल्हाड़ी से मार-मार कर रामकिशोर को मार डाला, उसके उपरांत मौके से फरार हो गया। भाई को बचाने के लिए महिला ने भी पुलिस का सहयोग नही किया।
गिरफ्तार आरोपी : धूपसिंह पिता विश्रामसिंह सलामे उम्र 29 साल निवासी लावेसर्रा थाना कुरई जिला सिवनी
सराहनीय कार्य : उक्त हत्या का पर्दाफाश करने एवं हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी करने में थाना प्रभारी कुरई निरीक्षक जी0एस0 उइके, सउनि संजीव मिश्रा, आरक्षक कमलेश राहंगडाले, सुधीर मिश्रा, हजारी लाल कुड़ापे, पंकज भलावी के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया!