सिवनी : गांजे की खेती करने वाले को 10 वर्ष का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी: थाना धूमा अन्तर्गत ग्राम गरघटिया के रहने वाले आरोपी शेरा करपे पिता छपन करपे को जिला सिवनी की विशेष न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित करने का निर्णय दिया है । इस मामले के बारे में जिला मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि दिनांक 29-08- 2017 को थाना धूमा को तत्कालीन थाना प्रभारी महेश दुबे को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गर घटिया में शेरा करपे ने अपने खेत में उड़द की फसल के बीच में गांजे के पौधे लगाया है।

इस सूचना पर पुलिस स्टाफ घटना स्थल पर पहुंचकर आरोपी के खेत में आरोपी को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर तलाशी ली गई , तो आरोपी के खेत में उड़द की फसल के बीच गांजे के 180 पेड़ हरे पौधे 1 फीट से 5 फिट तक की लंबाई के मिले जिन्हे उखाड़कर तौलने पर कुल -27 किलो 280ग्राम वजन पाया गया था । मौके पर कार्यवाही कर आवश्यक पंचनामा को तैयार किया गया और उक्त पौधों को जब्त किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध धारा -8/20 एन डी पी एस एक्ट की तहत अभियोग पत्र पेश किया गया ।

जिसकी सुनवाई एनडीपीएस एक्ट की माननीय विशेष न्यायाधीश श्रीमती अशिता श्रीवास्तव, की अदालत में की गई जिसमें शासन कि ओर से विशेष लोक अभयोजक के रूप मनोज सैयाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाहों और सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए । मांग की गई की नशे के कारोबार करना बेहद गम्भीर अपराध है ।

कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए । आज दिनांक को माननीय न्यायालय द्वारा सबूतों और गवाहों के मद्देनजर आरोपी शेरा करपे को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए के जुर्माना से दंडित करने का निर्णय सुनाया है।

Web Title : seoni news 10 years of rigorous imprisonment for the hemp cultivator, fined Rs 1 lakh

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.