सिवनी, मध्य प्रदेश : शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) के रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिकोण से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य हित, शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु सिवनी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार आमजनों को फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर फेस मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी। भीड़भाड़ वाले स्थानों, विशेष रूप से बाजारों तथा सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सार्वजनिक परिवहन के साधनों में यात्रा के दौरान कोविड-19 को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल और थियेटर्स 50 प्रतिशत की क्षमता तक, स्विमिंग पूल केवल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए एवं प्रदर्शनी हॉल केवल बिजनेस-टू-बिजनेस प्रयोजनों के लिए खोले जा सकेगें किंतु उपरोक्त हेतु जारी दिशा-निर्देश (SOP) का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक / सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। मेले आदि के आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।
इसी तरह सामाजिक/ धार्मिक / खेल सम्बंधी /मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ राजनैतिक समारोह हेतु हॉल क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुमति रहेगी। किंतु उक्त संख्या किसी भी स्थिति में एक समय में 200 से अधिक नहीं होगी। कोविड-19 की रोकथाम हेतु फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने की जिम्मेदारी प्रबंधन एवं आयोजकों की रहेगी। खुले मैदान में सामाजिक/धार्मिक / खेल सम्बंधी/मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक/राजनैतिक आयोजन के लिए मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या जनसमूह (Congregation) के कार्यक्रमों के लिए आयोजकों को लिखित आवेदन जिसमें कार्यक्रम स्थल का पूर्ण पता, खुले मैदान का आकार, कार्यक्रम की तिथि, समय एवं संभावित सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख कर लिखित आवेदन सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM) को प्रस्तुत करना होगा, विचारोपरांत कार्यक्रम की लिखित अनुमति सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (SDM ) द्वारा प्रदाय की जावेगी। उपरोक्त कार्यक्रम आयोजकों को कार्यक्रम की विडियोग्राफी कराना तथा कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों के भीतर विडियोग्राफी की डी.वी.डी सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
कन्टेनमेंट जोन में सामाजिक/ धार्मिक / खेल सम्बंधी/मनोरंजन/शैक्षणिक / सांस्कृतिक / राजनैतिक आदि समस्त कार्यक्रम पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगें। इसके साथ ही गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 25 नवम्बर, 2020 द्वारा जारी गाईडलाईन्स 31 दिसम्बर 2020 तक यथावत सम्पूर्ण जिला सिवनी राजस्व सीमा में लागू रहेगी। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो में छूट दी जा सकेगी। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।