सिवनी जिले में लागू हुई धारा 144

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी न्यूज़, खबर सत्ता : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गये है तथा आगामी 8 दिसम्बर 2019 तक लागू रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक सिवनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आयोध्या बावरी मस्जिद का ढांचा गिराए जाने का 27वाँ वर्ष 6 दिसम्बर को है । जिसके परिपेक्ष्य में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं मानव जीवन और लोक संपत्ति की क्षति रोकने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना नितांत आवश्यक होने पर जिले में ये प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये है।

पारित आदेश के अंतर्गत जिले की समस्त राजस्व सीमा में कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा और न ही धारदार, अस्त्र-शस्त्र, गोलाबारूद को लेकर चलेगा अथवा प्रदर्शन करेगा। डी.जे.के उपयोग पर भी पाबंदी लगाई गई है। सोशल मीडिया द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, इंस्टाग्राम में धार्मिक भावनाओं वाले मैसेज पोस्ट नहीं किये जायेंगे और आपत्तिजनक पोस्टर आदि का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा।

जिले की सीमा में किसी भी संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस रैली का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा और जिले की सीमा में किसी भी स्थान पर अवैध जमाव, भीड़ का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश आम जनता को संबोधित है और वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाये, इसलिये यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। आदेश का उल्लघंन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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