कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) के पॉजिटिव तथा एक्टिव मरीजों की संख्या में दिन-प्रतिदिन बढोत्तरी हो रही है कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण एवं सिवनी जिले की आम जनता के स्वास्थ्य हित व सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए डॉ. राहुल हरिदास फटिंग कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जनसामान्य के स्वास्थ्य हित, शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु सिवनी जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये –
सिवनी जिले की सम्पूर्ण नगरीय राजस्व सीमाओं में आज रात्रि से आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रत्येक रात 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस अवधि में क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को अपने घरों से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।
सिवनी जिले की सम्पूर्ण नगरीय राजस्व सीमाओं में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को टोटल लॉकडाउन घोषित किया जाता है।
उपरोक्त अवधि (नाईट कर्फ्यू एवं लॉकडाउन अवधि) में सिवनी जिले की सम्पूर्ण नगरीय राजस्व सीमाएं सील रहेगी, किसी भी माध्यम से इस अवधि आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है।
उपरोक्त अवधि (नाईट कर्फ्यू एवं लॉकडाउन अवधि) में जिले के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय कार्यालय/संस्थायें बंद रहेगें। अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, वन, बैंकिग संस्थान, एटीएम. डाक सेवाएं आदि इससे मुक्त रहेगें।
मेडिकल दुकान, हॉस्पीटल, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी. दूध विक्रेता को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान उपरोक्त अवधि (नाईट कार्य एवं लॉकडाउन अवधि) में बंद किए जाते है।
उपरोक्त अवधि (नाईट कर्फ्यू एवं लॉकडाउन अवधि) में समस्त सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि मे पड़ने वाले सभी त्यौहार प्रतिकात्मक रूप से मनाये जायेगें।
उपरोक्त अवधि (नाईट कर्फ्यू एवं लॉकडाउन अवधि) में समस्त बस सेवाएं/ संचालन बंद किए जाते है।
जिले की समस्त साप्ताहिक हॉट बाजार प्रतिबंधित रहेगें।