सिवनी: कोतवाली पुलिस सिवनी द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों व खुले में शराब पीने वाले व्यक्तियों के विरुध्द ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय व्दारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों व खुले स्थानों में बैठकर शराब शराब पीने वालों के विरुध्द कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।
इसी तारतम्य में दिनांक 06/02/24 को दौरान भ्रमण के कोतवाली पुलिस व्दारा दो वाहन चालकों के विरुध्द शराब पीकर वाहन चलाते मिलने पर दोनों वाहन जप्ती कर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस्तगासा न्यायालय प्रस्तुत किया गया जो दोनों वाहन चालकों को न्यायालय व्दारा 10-10 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया तथा खुले स्थान पर शराब पीने वाले 04 व्यक्तियों के विरुध्द आबकारी अधिनियम की धारा 36(बी) के तहत कार्यवाही कर अपराध पंजीबध्द किये गये।
- वाहन चालक पंकज जंघेला पिता घनश्याम जंघेला उम्र 20 साल निवासी मंडला रोड गहलोद भवन के सामने डुण्डा सिवनी – वाहन बिना नंबर की बजाज पल्सर मोटर साइकिल
- वाहन चालक सुरेश सनोडिया पिता टेकराम सनोडिया उम्र 42 साल निवासी मरझोर रोड पैराडाईज लान के सामने सिवनी – वाहन हीरो होण्डा कंपनी की काले रंग की स्पेलेण्डर क्र. एम.पी. 50 एम.डी. 4979
नाम आरोपी अंतर्गत धारा 36(बी) आबकारी अधिनियम –
- राकेश वाडीवा पिता जानी कुमार वाडीवा उम्र 40 साल निवासी गहलोद भवन के पास शास्त्री वार्ड सिवनी
- विवेक गजभिये पिता जीवनदास गजभिये उम्र 32 साल निवासी गायत्री मंदिर के पास सिवनी
- संजय बघेल पिता कोमल सिंह बघेल उम्र 38 साल निवासी गायत्री मंदिर के सामने सिवनी
- शंकर यादव पिता दिलीप यादव उम्र 23 साल निवासी गहलोद भवन के पास सिवनी