Seoni News: पंचायत उप-निर्वाचन के मद्देनजर शुष्क दिवस घोषित, पंचायत उप-निर्वाचन 2024 के तहत शुष्क दिवस के आदेश जारी, सिवनी जिले में पंचायत उप-निर्वाचन 2024 को ध्यान में रखते हुए, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संस्कृति जैन द्वारा 9 सितंबर 2024 की शाम 3 बजे से 11 सितंबर 2024 को मतदान समाप्त होने तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
इस दौरान ग्राम पंचायत उगली एवं खवासा के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित सभी मदिरा दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
मदिरा दुकानों पर प्रतिबंध
मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत आदेश जारी
मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा 1 के अनुसार, मतदान के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य पंचायत उप-निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना है। जिन मदिरा दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू किया गया है, उनमें उगली-ए, उगली-बी, खवासा, और रिवरबुड रिसोर्ट एफएल-3¼क½ शामिल हैं।
शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय
मतदान और मतगणना के दौरान सुरक्षा की प्राथमिकता
पंचायत उप-निर्वाचन के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण से जिला प्रशासन द्वारा शुष्क दिवस के आदेश जारी किए गए हैं। मतदान के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही, प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती और सतर्कता के निर्देश भी जारी किए हैं।
शुष्क दिवस के नियम और पालना
प्रशासनिक आदेशों का पालन अनिवार्य
जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन करना सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है। शुष्क दिवस के दौरान किसी भी प्रकार से मदिरा का सेवन, क्रय या विक्रय कानूनन दंडनीय होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय पुलिस और आबकारी विभाग को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि आदेशों का सही ढंग से पालन हो सके।
मतदान के महत्व पर जोर
स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना
स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए शुष्क दिवस घोषित करना एक महत्वपूर्ण कदम है। पंचायत उप-निर्वाचन में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। शुष्क दिवस के आदेश न केवल शराब की बिक्री पर रोक लगाते हैं, बल्कि यह मतदाताओं को निर्भीक और स्वतंत्र रूप से मतदान करने का अवसर भी प्रदान करते हैं।
मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रशासन की तैयारी
प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक प्रबंध किए गए
पंचायत उप-निर्वाचन के दौरान सुचारू मतदान प्रक्रिया के लिए प्रशासन ने सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। मतदाता सूची का अद्यतन, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, और सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ-साथ शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी व्यापक तैयारी की गई है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया में भाग लें और निर्वाचन प्रक्रिया को सफल बनाएं।
आदेश का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई
कानूनी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि शुष्क दिवस के आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मदिरा का क्रय-विक्रय करने वाले दुकानदारों और इस अवधि में शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। इस अवधि में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से पूरी हो सके।
आम जनता से अपील
शांतिपूर्ण निर्वाचन में सहयोग दें
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे शुष्क दिवस के आदेशों का पालन करें और पंचायत उप-निर्वाचन के दौरान शांति बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। मतदान एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें सभी नागरिकों की सहभागिता आवश्यक है। शुष्क दिवस के दौरान मदिरा के सेवन से बचें और समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने में अपना योगदान दें।