सिवनी : कोरोना वायरस का कहर देश प्रदेश और प्रदेश के लगभग हर जिले में तेहलका मचा रहा है, सिवनी जिले में भी लगातार कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है , हालाँकि फिलहाल लोग इस संक्रमण को हराकर अपने घर भी लौट रहे है
इसी बीच सिवनी कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी किया की अब सिवनी जिले में किराना सामान की होम डिलीवरी सुबह 06 बजे से 12 बजे तक ही हो सकेगी
सिवनी कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में लिखा हुआ है कि सिवनी कलेक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक 2528/एस. डल्ब्यू / कोविड / 2021 सिवनी, दिनांक 10 अप्रैल, 2021 में प्रतिबंध से शिथिलताओं की कंडिका 13 में राशन किराना सामग्री घर पहुंच सेवा के माध्यम से पहुंचाई जाएगी, कोई भी दुकानदार दुकान खोलकर सामग्री का विक्रय नहीं करेगा। दुकान की शटर डाउन कर ही कार्य करेंगे आदेशित किया गया है।
समस्त अनुमति प्राप्त थोक व फुटकर राशन किराना विक्रेता को आदेशित किया जाता है कि कोई भी दुकानदान दुकान खोलकर सामग्री का विक्रय नहीं करेगें। प्रत्येक अनुमति प्राप्त दुकानदार अपने दो डिलेवरी बॉय के माध्यम से प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक होम डिलेवरी करा सकते है। दोपहर 12 बजे के उपरांत सामग्री की होम डिलेवरी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी ।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। उक्त आदेश उल्लंघन की स्थिति में दुकान कोरोना कर्फ्यू अवधि तक सील की जाएगी तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी ।