सिवनी। सिवनी जिला कलेक्टर क्षितिज सिंघल (Seoni Collector Kshtij Singhal) द्वारा सिवनी जिले में लोक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आदतन अपराधी उमेश कुचबुंदिया को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा- 5 (ख) एवं 6 (ग) के तहत एक वर्ष की कालावधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक सिवनी के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक उमेश उर्फ गब्बर कुचबुंदिया पिता खोआलाल कुचबुंदिया उम्र 40 निवासी द्वारका नगर फिल्टर चौक सिवनी को जिले के समीपवर्ती जिला छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला जिले की राजस्व सीमा से एक वर्ष की कालावधि के लिए निष्कासित कर दिया गया है।
ज्ञात हो कि अनावेदक उमेश उर्फ गब्बर कुचबुंदिया के विरूध्द वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक कुल 11 अपराध दर्ज किए गए हैं।