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सिवनी: RTE के अंतर्गत प्रायवेट स्कूलों में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित

By: SHUBHAM SHARMA

On: Friday, February 23, 2024 5:44 PM

RTI-SEONI
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सिवनी (Seoni News): जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र सिवनी द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल का पत्र क्र./राशिके/आरटीई/2024/771 भोपाल दिनांक 21 फरवरी 2024 अनुसार शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्‍यता प्राप्‍त अशासकीय स्‍कूलों में नि:शुल्‍क ऑनलाईन प्रवेश के संबंध में समय सारणी जारी की गई है।

नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (ग) के प्रभावी क्रियान्‍वयन तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्‍चों के नि:शुल्‍क प्रवेश की प्रकिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उददेश्‍य से ऑनलाईन आवेदन, आवेदन पश्‍चात सत्‍यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्‍तावेजों से सत्‍यापन, उपरांत सत्‍यापन में पात्र पाए गए बच्‍चों में से ऑनलाईन लॉटरी के माध्‍यम से सीटों का आवंटन, आवंटन पश्‍चात सत्र 2024-25 के नि:शुल्‍क प्रवेश की कार्यवाही की जाना है।

प्रवेश की समय सारणी अनुसार पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन एवं त्रुटि सुधार 23 फरवरी से 03 मार्च 2024, आवेदन पश्‍चात सत्‍यापन केन्‍द्र (शासकीय जनशिक्षा केन्‍द्र ) में सत्‍यापन कराना 24 फरवरी से 05 मार्च 2024 तक, रेण्‍डम पद्वति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्‍कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना 07 मार्च 2024, आवंटन उपरांत अशासकीय स्‍कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्‍कूल द्वारा मोबाईल एप्‍प के माध्‍यम से एडमीशन रिपोर्टिंग 11 से 19 मार्च 2024 तक, द्वितीय चरण प्रवेश हेतु रिक्‍त सीटों को पोर्टल पर प्रदर्शन 21 मार्च 2024, द्वितीय चरण हेतु स्‍कूलों की च्‍वाईस को अपडेट किया जाना 22 से 26 मार्च 2024, द्वितीय चरण से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्‍कूल का आवंटन 28 मार्च 2024, आवंटन उपरांत अशासकीय स्‍कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्‍कूल द्वारा मोबाईल एप्‍प के माध्‍यम से एडमीशन रिपोर्टिंग 30 मार्च से 05 अप्रैल 2024 है।

प्रवेश हेतु पात्रता – वंचित समूह (अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति, वनभूमि के पट़टाधारी परिवार, विमुक्‍त जाति, नि:शक्‍त बच्‍चे, हचआईवी ग्रस्‍त बच्‍चे) कमजोर वर्ग – (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के बच्‍चे, अनाथ बच्‍चे , कोविड-19 से माता पिता/अभिभावक की मृत्‍यु के कारण अनाथ बच्‍चों की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्‍यमंत्री कोविड-19 बाल कल्‍याण योजना के हितग्राही) आयु सीमा – नर्सरी हेतु न्‍यूनतम आयु 03+वर्ष , केजी-1 हेतु न्‍यूनतक आयु 04+ वर्ष, केजी-2 हेतु न्‍यूनतम आयु 05+ वर्ष एवं कक्षा-1 हेतु न्‍यूनतम आयु 06 + समस्‍त नागरिकों से अनुरोध है कि संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशानुसार पात्र बच्‍चों के अधिक से अधिक फार्म भरवाकर योजना का लाभ प्राप्‍त करें।

फार्म भरने के बाद दस्‍तावेजों का सत्‍यापन किसी भी जनशिक्षा केन्‍द्र में अनिवार्य होगा। दस्‍तावेजों का सत्‍यापन कराने पर ही बच्‍चे लॉटरी हेतु पात्र होगा। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी अशासकीय स्‍कूल, जनशिक्षा केन्‍द्र, जनपद शिक्षा केन्‍द्र, अथवा जिला शिक्षा केन्‍द्र में संपर्क किया जा सकता है।

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