सिवनी: 15 वर्ष की नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी को 3 वर्ष की सजा

By SHUBHAM SHARMA

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सिवनी। नाबालिग पीड़िता उम्र 15 वर्ष ने थाना बरघाट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक15/03/2022 को 5:00 बजे करीब शाम की बात है मेरे माता-पिता काम करने गये थे घर में मैं अकेली थी.

तभी आरोपी परमेन्द्र ठाकुर पिता निरंजन ठाकुर उम्र 36 वर्ष निवासी पिंडरई खुर्द मुझे मेरे घर के अंदर आकर पीछे से बुरी नियत से पकड़ लिया मैंने जोर- जोर से चिल्लाई पर वह मुझे नहीं छोड़ रहा था फिर मैंने झटके से हाथ छुड़ाकर अपने माता पिता के पास जाकर घटना की सारी बात बताई।

नाबालिग पीड़िता के रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 174/22 के अन्तर्गत धारा 354, 354(a)(1)(i), 452 IPC 7,8 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया था,विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय(पॉस्को)के सामने प्रस्तुत किया गया था।

प्रदीप कुमार भौंरे एडीपीओ मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि माननीय संचालक अभियोजन महोदय की निगरानी मैं विशेष लोक अभियोजक/ जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति दीपा मर्सकोले के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया

एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्‍त के द्वारा नाबालिग पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्‍य किया गया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष् न्‍यायाधीश (पाक्‍सो) महोदय द्वारा आरोपी परमेन्द्र ठाकुर को निर्णय दिनांक 18-04-2023 को धारा -452, 352 भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदंड, धारा 354(a)(i)(1) में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200 रूपये अर्थदंड, धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

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