सिवनी। जिला अदालत की विशेष न्यायालय ने कान्हीवाडा थाना अंतर्गत गांव निवासी एक नाबालिग को भगाकर ले जाने व बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन कार्यालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम ने बताया कि, नाबालिग की मां ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर साथ भगा ले जाने की बात कही गई थी।
विवेचना में पुलिस को पता चला कि ईट बनाने का काम करने के दौरान नाबालिग की पहचान आरोपित गोविंदा से हुई थी और दोनों के बीच बातचीत भी होती रहती थी।
इसी का फायदा उठाकर आरोपित गोविंदा पुत्र मानसिंह चक्रवर्ती (21) टिकारी निवासी शादी का प्रलोभन देकर 10 अप्रैल 2019 की रात करीब 10 बजे नाबालिग को बहला-फुसलाकर नागपुर भगा ले गया। यहां पर शाखा चौक कामठी के पास ईंट गारा का काम करने वाली झोपड़ी में रखा और शादी का प्रलोभन देकर कई बार पति-पत्नी जैसे संबंध बनाए।
नाबालिग के बयान के आधार पर आरोपित गोविंदा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) न्यायालय में की गई।
न्यायालय में शासन की ओर से विशेष लोक-अभियोजक दीपा मर्सकोले ने गवाहों व सबूत प्रस्तुत कर कड़ी सजा की मांग की गई।
न्यायालय ने दिए अपने फैसले में आरोपित गोविंदा चक्रवर्ती को 366 भादवि में 10 साल कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड, 376(2)(एन) भादवि में 20 साल सजा व 10 हजार रुपये अर्थदंड, 5एल/6 पोक्सो एक्ट में 20 साल कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।