सिवनी: मध्यप्रदेश शासन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में सिवनी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144 तहत आम जनता की सुविधा, लोक स्वास्थ्य सुरक्षा, शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु सम्पूर्ण जिला सिवनी राजस्व सीमा में निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेशानुसार केवल ग्रीन पटाखे व Reduced Emission (Improved Crackers) वाले पटाखों के ही निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग की अनुमति रहेगी।
निम्नलिखित पटाखें एवं गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी –
पटाखे जिनके निर्माण में Barium Salt का उपयोग किया गया हो, लड़ी (जुड़े हुए पटाखे / Series Firecrakers) में बने पटाखें, पटाखें जिनकी तीव्रता विस्फोटक स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसीबल से अधिक हो।
पटाखे जिनके निर्माण में Antimony Lithium, Mercury, Arsenic, Lead Strontium Chromate का उपयोग किया गया हो। पटाखों का ई-कॉमर्स कंपनियों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन विक्रय तथा गैरलाइसेंसी विक्रय, घोषित शांति क्षेत्र (Notified Silent Zone) के भीतर 100 मीटर दूरी तक, #दीपावली व गुरुपर्व पर आतिशबाजी की अनुमति रात्रि 08:00 बजे से पहले तथा रात्रि 10.00 बजे तक रहेगी।