सिवनी – अनुविभागीय अधिकारी सिवनी को 11.2.1018 रात्रि 11.00 बजे अग्रोहा लॉन एवं महाराजा पैलेश में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग होने की शिकायत पर तहसीलदार सिवनी द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर ध्वनि विस्तारक यंत्र को बंद कराया गया तथा लॉन संचालक को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित समय-सीमा रात्रि 10.00 बजे के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग न करें । पुनरावृत्ति किये जाने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत लान संचालक एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालक के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी ।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर लान संचालक एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालक के विरूद्ध कार्यवाही
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