
सिवनी- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत आदेश पारित कर सोशल मीडिया पर व्यक्ति एवं व्यक्ति के समूह पर आपत्ति जनक टिप्पणी तथा भ्रामक प्रचार को प्रतिबंधित कर दिया है। जारी आदेशानुसार व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम तथा अन्य इलेक्ट्रानिक डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों के संदर्भ में अनर्गल, अशोभनीय एवं तथ्यों से परे टिप्पणी जो समाज में विद्वेष की भावना उत्पन्न करती है, को पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए दंड का प्रावधान किया गया है। यह आदेश 7 जून 19 तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।