सिवनी-माननीय निर्णायक अधिकारी श्रीमती रानी बाटड़ द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत दायर किए गए प्रकरणों में सुनवाई उपरांत अपने आदेश दिनांक 16 सितंबर 2019 के अनुसार बिना खाद्य पंजीयन के खाद्य व्यवसाय करने वाले तीन प्रतिष्ठानों पर कुल ₹60000 का अर्थदंड लगाया गया है तथा अमानक खाद्य पदार्थ का विक्रय करने वाले एक प्रतिष्ठान पर ₹30000 का अर्थदंड लगाया है
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अवशेष अग्रवाल द्वारा दिनांक 22 जून 2018 को महामाया वार्ड भैरोगंज स्थित कुल्हाडे कैंटीन का निरीक्षण किया गया था निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन ना होना पाया गया था । दिनांक 23 अगस्त 2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अवशेष अग्रवाल द्वारा मिशन कॉन्प्लेक्स स्थित जगदंबा बेकरी एंड डेली नीड्स का निरीक्षण किया गया था निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान का वैध खाद्य पंजीयन ना पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ।
साथ ही दिनांक 18 अगस्त 2018 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पंकज कुमार घागरे द्वारा ग्राम मोह गांव स्थित खालसा ढाबा का निरीक्षण किया गया था घटना दिनांक को खाद्य प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीयन ना होने के कारण प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । उक्त तीनों प्रकरण में माननीय न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 58 के तहत बिना पंजीयन व्यवसाय किए जाने के कारण कुल्हाड़े कैंटीन के मालिक किशोर कुल्हाड़े, जगदंबा बेकरी एंड डेली नीड्स के मालिक शुभम सदाफल तथा खालसा ढाबा के मालिक मनप्रीत सिंह भाटिया पर 20000- 20000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है ।
एक अन्य प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती शारदा विनोदिया द्वारा दिनांक 8 फरवरी 2018 को जबलपुर रोड छपारा स्थित टेस्ट ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थ पनीर का नमूना लिया गया था जो कि खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल द्वारा अवमानक घोषित किए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । प्रकरण की सुनवाई उपरांत माननीय न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा टेस्ट ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट के मालिक श्री अनुज सक्सेना पर धारा 51 के तहत ₹30000 का अर्थदंड लगाया गया है ।