आवेदनों का समय सीमा में निराकरण न करने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पर 15 हजार रूपये का अर्थ दण्ड
सिवनी //कलेक्टर एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी लोक सेवा प्रबंधन श्री गोपालचंद डाड द्वारा पदाविहीत अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री के.सी. मेश्राम पर लोक सेवा गांरटी अधिनियम अतंर्गत श्रम विभाग की अधिसूचित सेवा प्रसूति सहायता योजना की कुल 3 आवेदनों का समय सीमा में निराकरण न करने को लेकर कुल 15 हजार रूपये का अर्थ दण्ड आरोपित किया। यह अर्थदण्ड आवेदनों का क्रमश: 28 दिन, 26 दिन तथा 20 दिन विलम्ब से निराकरण करने को लेकर अधिनियम के तहत अधिकतम शास्ति 5 हजार रूपये प्रति आवेदन के तहत आरोपित करने के निर्देश दिये हैं।