रिश्वत लेने के आरोप में पटवारी को जेल

SHUBHAM SHARMA
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Hathkadi

सिवनी । जिला न्यायालय की विशेष न्यायाधीश ने बही बनाने के बदले 1500 रुपये की रिश्वत लेते पकड़े गये पटवारी को चार साल कारावास की सजा सुनायी है।

कोर्ट ने सोमवार को दो अलग – अलग धाराओं में दोषी पटवारी राधेश्याम डहरवाल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पटवारी को जबलपुर लोकायुक्त ने 10 सितंबर 2014 को रिश्वत लेने के जुर्म में पकड़ा था।

विशेष लोक अभियोजक दीपा मर्सकोले ने बताया कि भोमा सर्किल में पदस्थ पटवारी राधेश्याम डहरवाल को लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने विनय कुमार मोदी से 1500 रुपये की रिश्वत लेते हुए घर से गिरफ्तार किया था। आरोपी ने पैतृक जमीन की बही बनाने के बदले रिश्वत माँगी थी।

विशेष न्यायाधीश राज ऋषि श्रीवास्तव ने दोषी पटवारी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 में तीन साल व 05 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी है, जबकि धारा 13(1)(डी), 13(2) के तहत 04 साल कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से पटवारी को दण्डित किया है।

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