अधिक फीस वसूल करने वाले अशासकीय स्कूल करे राशि वापिस-कलेक्टर की बड़ी कार्यवाही
सिवनी न्यूज़ : सिवनी जिले के कुछ अशासकीय शिक्षण संस्थाओं की मनमाने फीस वसूलने एवं गणवेश, शिक्षण सामग्री के नाम पर अतिरिक्त राशि लेने की शिकायतों को संज्ञान लेते हुए कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह द्वारा दल का गठन कर इन अशासकीय संस्थाओं की जाँच कराई गई। जिनमें जाँचोंपरांत 10 शाला प्रबंधन द्वारा मध्यप्रदेश शुल्क निर्धारण अधिनियम विरूद्ध बिना जिलास्तरीय समिति की अनुमति के मनमाने तरीके से 10 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृद्धि करने तथा प्रवेश आवेदन पत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र जैसे प्रकरणों में अधिक राशि वसूलना पाया गया ।
जिसमें स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल कुरई द्वारा वर्ष 2018-19 में 2.5 प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 में 1.11 प्रतिशत शुल्क वृद्धि कर अधिक वसूल की राशि 5 हजार 83 रूपये, लिटिल फ्लावर कान्वेंट संस्था द्वारा वर्ष 2018-19 में 3.52 प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 में 0.32 प्रतिशत शुल्क वृद्धि कर अधिक वसूल की राशि 87 हजार 461 रूपये, मिशन इंग्लिश उमावि सिवनी द्वारा वर्ष 2018-19 में 2.29 प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 में 0.86 प्रतिशत शुल्क वृद्धि कर अधिक वसूल की राशि 2 लाख 36 हजार 773 रूपये ।
इसी तरह सेंट फ्रॉसिस ऑफ असिसि स्कूल सिवनी द्वारा वर्ष 2019-20 में 5 प्रतिशत शुल्क वृद्धि कर अधिक वसूल की राशि 14 लाख 42 हजार 817 रूपये, सरस्वती ज्ञान मंदिर गंगानगर द्वारा वर्ष 2018-19 में 4.37 प्रतिशत शुल्क वृद्धि कर अधिक वसूल की राशि 1 लाख 46 हजार 124 रूपये संबंधित अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को वापस करने अथवा आगामी फीस में समायोजित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा संबंधित शाला प्रबंधन को दिए गए हैं ।
इसी तरह सेंट नाबर्ट हायर सेके.केवलारी द्वारा छात्रों से प्रवेश आवेदन फार्म शुल्क के रूप में वसूल किए गए 28 हजार 130 रूपये, महर्षि विद्या मंदिर सिवनी द्वारा प्रवेश आवेदन फार्म शुल्क के रूप में वसूल किए गए 2 हजार 340, उदय पब्लिक स्कूल सिवनी द्वारा प्रवेश आवेदन फार्म शुल्क के रूप में वसूल किए गए 38 हजार 380 रूपये तथा आयरिस पब्लिक स्कूल सिवनी द्वारा बिना खेल शिक्षक की नियुक्ति के बिना खेल गतिविधियॉ आयोजित कराये वसूल की गई 1 लाख 11 हजार 500 रूपये संबंधित अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को वापस करने अथवा आगामी फीस में समायोजित कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं ।
साथ ही अरूणांचल पब्लिक स्कूल सिवनी द्वारा 200 रूपये प्रति विद्यार्थी की दर से राशि वसूल की गई स्थानांतरण प्रमाण पत्र की राशि शाला त्यागने वाले समस्त विद्यार्थियों को ई-पेंमेंट के माध्यम से वापस करने हेतु निर्देशित किया गया है। कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह द्वारा इन सभी शाला प्रबंधकों को भविष्य में ऐसी किसी भी प्रकार की अवैधानिक वसूली की पुनरावृत्ति करने पर वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी है।