सिवनी: जिला सिवनी थाना कोतवाली का मामला इस प्रकार है कि दिंनाक 13-08-2017 को पीडिता अपने स्कूल की ओर से डांस में भाग लेने के लिये स्कूल बस से अपनी सहेली और डांस टीचर के साथ पुलिस ग्राउण्ड जा रही थी।
तीनो ग्राउण्ड के अंदर रोड से जा रहे थे, तभी आरोपी नीलेश डहेरिया ऊर्फ पिस्सू पिता चमनलाल डहेरिया, उम्र 22 वर्ष, निवासी रानी दुर्गावती वार्ड सिवनी, पीडिता के पास आया और उसका बाया हाथ पकड लिया, जब उसने अपना हाथ छूडाया तो आरोपी निलेश ने पीडिता के बाये गाल पर थप्पड मारा और गंदी-गंदी गालिया देने लगा तो पीडिता की टीचर के चिल्लाने पर आरेापी वहा से भाग गया।
पीडिता ने टीचर को बताया कि आरोपी उसे पहले से परेशान करता था और 06 माह पूर्व भी आरोपी ने उससे बात करने की कोशिश की थी लेकिन उसने डांट दिया था और इसी कारण से आरोपी उसे परेशान करता था, और अक्सर उसके घर के आसपास खडा रहता था और जब पीडिता ने अपने पापा को घर के पास खडे लडके को दिखाकर बताया था कि लडका परेशान करता है तब पापा ने उस लडके का नाम एंव उसका निवास पता किया जिसके बाद पीडिता ने आरेापी के नाम थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवायी थी।
जिस पर आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया था। जिसकी सुनवाई माननीय श्री संदीप श्रीवास्वत, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश(पाक्सो) सिवनी, की न्यायालय में विचारण किया गया जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियेाजक श्रीमति दीपा मर्सकोले, जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा पीडिता के पक्ष में गवाहो और सबूतों को पेश किया गया जिसके आधार पर उपरोक्त् माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी नीलेश डहेरिया को धारा 7/8 बालको का संरक्षण अधिनियम 2012, में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कठोर कारावास एंव 03 हाजर रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया