सिवनी । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा सिवनी जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने एवं लोक शांति कायम रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जन-धन की हानि की रोकथाम के लिये तत्काल प्रभाव से सिवनी जिले की सीमा क्षेत्र में विगत दिवस 10 मार्च से 09 मई तक की अवधि के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
इसके तहत जिले के सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्रों, फायर आर्म्स एवं घातक अस्त्र – शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्तौल, रिवॉल्वर, बल्लम, खंजर, समशीर लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिनसे जन साधारण को चोट पहुँचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, धारित कर सार्वजनिक रूप से नहीं निकलेगा चाहे व लाईसेंसधारी ही क्यों न हो।
इसी के साथ जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति अथवा संप्रदाय या समूह, राजनैतिक दल जिले के संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 24 घण्टे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा, धरना, रैलियों का आयोजन नहीं करेगा न ही इसके लिये प्रचार – प्रसार करेगा। ऐसी आमसभा, रैली में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा।
इसके अलावा जिले में कोई भी व्यक्ति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी भी वाहन पर झण्डे, बैनर, फ्लेक्स, स्टीकर, लाउड स्पीकर आदि लगाकर अथवा बगैर लगाये भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा।
जारी आदेश के अनुसार जिले में कोई भी आमसभा, जमावड़ा, आयोजन जिसमें पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति शामिल हों, बिना संबंधित थाना प्रभारी, नगर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सहमति से अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जा सकेगा।
इसी के साथ आदर्श अचार संहिता के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः छः बजे तक चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है, जिसमें घर-घर जाकर प्रचार एसएमएस, व्हाट्सएप संदेश दूरभाष संदेश तथा लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।