सिवनी। जिले में मेडिकल स्टोर्स के नियमानुसार संचालन न होने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। औषधि निरीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देश और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले के मेडिकल स्टोर्स का लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है।
पिछले महीने निरीक्षण के दौरान कई दवा दुकानों पर अनियमितताएं पाई गईं। इनमें दवा दुकानों में योग्य कर्मियों की अनुपस्थिति और नियमानुसार रिकॉर्ड का रख-रखाव न करना शामिल था। इस पर संबंधित दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया।
जवाब संतोषजनक न होने पर जिला लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने तत्काल प्रभाव से पांच मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए। इनमें:
- युग मेडिकल स्टोर, बंडोल: लाइसेंस 10 दिनों के लिए निलंबित।
- गहलोद मेडिकल स्टोर, बंडोल: लाइसेंस 07 दिनों के लिए निलंबित।
- पुष्पा मेमोरियल फार्मेसी, सिवनी: लाइसेंस 13 दिनों के लिए निलंबित।
- विनय मेडिकोज, सिवनी: लाइसेंस 03 दिनों के लिए निलंबित।
- श्री कृष्णा फार्मा, सिवनी: लाइसेंस 05 दिनों के लिए निलंबित।
औषधि निरीक्षक ने बताया कि निलंबन अवधि में यदि कोई दवा व्यापार किया जाता है, तो इसे अवैधानिक माना जाएगा। इसके लिए संबंधित संस्थान और संचालक पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियमावली, 1945 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिले में इस कार्रवाई को प्रशासन द्वारा अनुशासन और नियमानुसार संचालन सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।