रबी फसल हेतु फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 जनवरी अऋणी कृषक भी ले लाभ
सिवनी 3 जनवरी 18/ कृषकों के लिये प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों से अधिसूचित फसलों के नष्ट होने की स्थिति में, आय की स्थिरता किसानों को बीमा आवरण तथा वित्तीय समर्थन एवं आधुनिक कृषि प्रणालियों से अवगत कराने के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ हुई है। ऋणी एवं अऋणी कृषक अधिसूचित फसल/क्षेत्र अंतर्गत फसल बीमा करा सकते हैं। कृषकों को अधिसूचित फसल क्षेत्र में फसल बीमा हेतु रबी मौसम में 1.5 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना है। योजना अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2018 निर्धारित की गई है। बीमा हेतु कृषकों को भू-अधिकार पुस्तिका, बुवाई प्रमाण पत्र, पूर्णत: भरा हुआ प्रस्ताव पत्र (बैंक खाता की जानकारी सहित),.पहचान पत्र (इलेक्शन फोटो आई डी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड) के साथ बीमा कराने हेतु अपने निकटतम बैंक शाखा से संपर्क करना होगा। कृषक भाईयों से अनुराध है की अंतिम तिथि का इंतजार न करते हूए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल बीमा का लाभ उठाए।