लखनादौन- विगत 10 जून 2017 को समनापुर लखनादौन में राजपूत परिवार के शादी समारोह मे शामिल होने आये ग्राम बर्रा बिछुआ थाना छपारा निवासी लक्ष्मण सिंह पिता भोला सिंह राजपूत उम्र 18 वर्ष को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गले में धारदार हथियार चाकू से मारकर प्राण घातक चोट पहुचाई गई थी जिसकी रिर्पोट पर अपराध क्र. 318/17 धारा 294,324,34 भादवि का पंजीबद्ध किया ग्रया था। उपरोक्त प्रकरण में आरोपियों की पतासाजी में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देष पर एसडीओपी लखनादौन के मार्गदर्षन टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी की गई जो लगातार विवेचना के आधार पर ग्राम बर्रा छपारा निवासी नरवेन्द्र उर्फ अरविंद पिता रामप्रसाद राजपूत उम्र 35 साल से पूछताछ की गई जिसके द्वारा केटर्स के काम को लेकर लक्ष्मण राजपूत से रंजीष विवाद होना तथा लक्ष्मण द्वारा पूर्व में गाली गलौज मारपीट करने के कारण रंजिषवष घटना दिनांक 10/06/17 को समनापुर लखनादौन में शादी समारोह में लक्ष्मण राजपूत के पहुंचने की जानकारी लगने पर साथ्ज्ञी कृष्णकुमार उर्फ शानू भलावी के साथ मोटर साइकिल से लखनादौन आकर घटना घटित करना पाया गया दोनों आरोपियों को 15/03/18 को गिरफ्तार कर जूडिषियल रिमाण्ड पर भेजा गया। घटना में उपरोक्त आरोपियों की पतासाजी हेतु पुलिस अधीक्षक तरूण नायक अति.पुलिस अधीक्षक गोपाल प्रसाद खाण्डेल के निर्देष पर अनु.अधि.पुलिस देवी सिंह ठाकुर के मार्गदर्षन में नगर निरीक्षक नवीन जैन, उनि. डी एस दुबे, वरिष्ठ आर.638 अखिलेष दीक्षीत, आर. 117 कृष्णकुमार बानखेडे़, आर. 553 षिवम बघेल, आर. 586 अजय मंडल, आर. धर्मेन्द्र सैयाम सैनिक 266 रामगोपाल का सराहनीय योगदान रहा।