सिवनी// कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा अनावेदक का पक्ष सुनने के बाद अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों में लगातार बढ़ोत्तरी होने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) एवं 6 (ग) के अंतर्गत गोकलपुर थाना छपारा का आदतन अपराधी अजय डोंगरे 19 वर्ष को 1 वर्ष के लिए सिवनी जिले के समीपवर्ती जिला छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मण्डला जिलों राजस्व सीमा से 1 वर्ष के लिये निष्कासित कर दिया है।
सिवनी निवासी आदतन अपराधी अजय डोंगरे पर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि यह आदतन रूप से पिछले कई वर्षो से गलत कामों में लिप्त है। जिस पर मारपीट गुंडागर्दी, जुआं एवं सट्टे जैसे 14 गम्भीार अपराधों के प्रकरण पंजीबद्ध हैं। अनावेदक की आपराधिक गतिभविधियों में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं है! आपराधिक कृत्य लगातार जारी है। अत: अनावेदक अजय डोंगरे की आपराधिक गतिविधियों को तत्काल नियंत्रित करने के लिये 1 वर्ष के लिये जिला बदर किया जाता है।