सिवनी: फर्जी एचएसआरपी नंबर प्लेट विक्रय करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी कर दी गई चेतावनी, जिला परिवहन अधिकारी सिवनी द्वारा बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाया जाना अनिवार्य है।
जिले में विभिन्न दुकानदारों द्वारा फर्जी एचएसआरपी नंबर प्लेट वाहनों में लगाए जाने की शिकायत मिलने में परिवहन विभाग के दल द्वारा विभिन्न दुकानों का औचक निरीक्षण कर मौके पर मिली फर्जी नंबर प्लेट को लेकर संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी चेतावनी दी गई है।
उन्होंने बताया कि ऑरिजनल एचएसआरपी प्लेट में यूनिक नंबर दर्ज होता है, जो कि फर्जी नंबर प्लेटों में सम्भव नहीं हैं। अत: जिले के नागरिकों से अपील की गई है कि वह वैद्य डीलरशिप या https://bookmyhsrp.com के माध्यम से ऑनलाईन बुकिंग कर ही नंबर प्लेट बनवाएं।