भोपाल: एक्साइड और ईएक्सएलडीई की लड़ाई अब ट्रेडमार्क मुख्यालय से निकलकर हाईकोर्ट तक जा पहुंची है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब ट्रेडमार्क मामले को लेकर कोर्ट ने भारत सरकार के मंत्रालय को तलब किया है।
यही नहीं, इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने एक विदेशी कंपनी को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही देश की जानी-मानी एक्साइड कंपनी को भी कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
ईएक्सएलडीई द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे अपील दायर की गई जिसमें यह कहा गया है कि एक्साइड जो कि भारत में बिजनेस कर रहा है उसको नवीनीकरण सर्टिफिकेट भारत सरकार रजिस्टर ट्रेडमार्क द्वारा नहीं दिया गया है और जिस पर यह भी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्लोराइड से.
एक्साइड में कन्वर्ट कैसे हुआ है जिस पर. एक्साइड द्वारा उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फॉरेन की कंपनी क्लोराइड इंग्लैंड को नोटिस जारी किया गया है
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ने अपनी याचिका में यह भी लिखा है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं द ( क्लोराइड ) इलेक्ट्रिकल स्टोरेज कंपनी यूनाइटेड किंगडम का ट्रेडमार्क आवेदन क्रमांक 694 के. नवीनीकरण सर्टिफिकेट में लगने वाले दस्तावेजों को एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत सरकार से छुपाया गया जिसके कारण ट्रेडमार्क आवेदन क्रमांक 694 का. नवीनीकरण सर्टिफिकेट एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारत सरकार के ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा आज दिनांक तक नहीं मिल पाया है ।
पहले तो मामला संसद में उठा, बाद में प्रधानमंत्री निवास के सामने आवेदनकर्ता ने धरना भी दिया। इसके बाद जब मामले ने तूल पकड़ा तो आनन-फानन में ट्रेडमार्क मुख्यालय में पदस्थ संयुक्त रजिस्टार ने ट्रिब्यूनल बेंच में सुनवाई करते हुए दीपमाला नंदन के ट्रेडमार्क को निरस्त कर दिया। संयुक्त रजिस्टार के इस आदेश को दीपमाला ने कोर्ट में चुनौति देते हुए अपील दायर की है, जिस पर सुनवाई होना है।