सिवनी -जिले के थाना कोतवाली का यह मामला वर्ष 2012 का है । मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया कि -दिनांक 08-03-12 को जिला अस्तपाल सिवनी के आई0सी0 यू0 वार्ड , में भर्ती अकील द्वारा पुलिस को रिपोर्ट लिखायी की करीब 7-8 बजे रात में वह अपने घर सूफी नगर जा रहा था ,रास्ते मे विजय चौरसिया के प्लाट पर ईममु उर्फ इमरान को नरेश पिता होलू सिंह उम्र 26 साल , महादेव उर्फ अजय पिता शंकरलाल गुप्ता उम्र 23 साल , अनिल उर्फ गोलू पिता फागुलाल उम्र-27 साल , प्रशांत पिता मोहन यादव उम्र-19 साल , संतोष पिता होलू सिंह सभी निवासी गांधी वार्ड सूफी नगर सिवनी के, सभी एक साथ लाठी , डंडा , तलवार आदि लिये हुये ईममु उर्फ इमरान को घेरकर हाथ पकड़े हुये थे , नरेश ने ईममू उर्फ इमरान के सीने में और पोथे में तलवार से मारा तो इमरान बचाव बचाव करते हुए जमीन पर गिर गया जब वह बचाने गया तो नरेश ने उसके पेट मे भी तलवार से ताकत से मारा तो वह पीछे हट गया नही तो उसे भी जान से खत्म कर देते । आवाज सुनकर ईममू उर्फ इमरान की माँ पत्नी और साला और भाई वहाँ पर आये तो सभी लोग भाग गये।
ईमरान एवं उसको को ऑटो में डालकर जिला अस्पताल ले गये जहाँ डॉक्टर ने उसे म्रत होना बताया और उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया । जिस पर थाना के अपराध क्रमांक 159/ 12 पर हत्या का मामला कायम कर विवेचना उपरांत न्यायालय में अभियुक्तों के विरुद्ध चालान पेश किया ।
जिसकी सुनवाई श्रीमती अशिता श्रीवास्तव -विशेष न्याधीश सिवनी की न्यायालय में कई गई जिसमे शासन की ओर से श्री रमेश उइके- उप संचालक अभियोजन एवं तरुण विश्कर्मा -अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक के द्वारा गवाहों और सबूतो को पेश कराया गया । जिस पर माननीय न्यायालय ने उपरोक्त सभी आरोपीगणों को धारा-302 भा0 द0वी0 दोषी पाते हुये आजीवन कारवास एवं 2000- 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का फैसला सुनाया है ।।