Seoni News: सिवनी (बरघाट) – सिवनी जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरघाट द्वारा कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देशानुसार तहसील अंतर्गत बिना कॉलोनाईजिंग लाइसेंस, विकास अनुमति, एवं नगर ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत नक्शे के बिना अवैध रूप से प्लॉट विक्रय और कॉलोनी निर्माण करने वाले 05 व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश पारित किए गए हैं।
इन 05 व्यक्तियों में अनावेदक अल्फाजुर्रहमान, निवासी बोरीकलां, ने ग्राम बोरीकलां के खसरा नंबर 649/2/1, रकबा 0.38 हेक्टेयर पर अवैध कॉलोनी निर्माण किया।
इसी प्रकार, अनावेदक सुनील अवधिया, निवासी बरघाट, ने ग्राम साल्हे कोसमी के खसरा नंबर 625 और 626, रकबा 0.46 हेक्टेयर और खसरा क्रमांक 202/2, रकबा 0.84 हेक्टेयर पर अवैध कॉलोनी निर्माण करने की पुष्टि की गई।
इसके अलावा, अनावेदक प्रदीप, निवासी उड़ेपानी, द्वारा ग्राम साल्हे कोसमी के खसरा नंबर 677/78, रकबा 0.40 हेक्टेयर पर अवैध कॉलोनी निर्माण किया गया।
प्रदीप कोष्ठा, निवासी बरघाट, ने ग्राम साल्हे कोसमी के खसरा क्रमांक 687/2, रकबा 0.30 हेक्टेयर पर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया।
इन सभी अनावेदकों के खिलाफ मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि अवैध कॉलोनी निर्माण और नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।